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"उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना" (Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Yojana) राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो विधवाओं, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है। यह योजना 2017 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता (aatmanirbhar) प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है।
यह योजना सामाजिक सुरक्षा (social security) को बढ़ावा देती है और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है।
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
इस योजना की कुछ खास विशेषताएं हैं:
प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलते हैं।
18-60 साल की विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिलाएं, जिनकी आय 2 लाख रुपये से कम है, आवेदन कर सकती हैं।
पेंशन डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
इस योजना से कई लाभ हैं:
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उदाहरण के लिए, एक विधवा अब इस पेंशन से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकती है।
योजना में शामिल होने के लिए:
ऑफलाइन आवेदन भी जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना (Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Yojana) महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा है। यह उनकी जिंदगी को आसान और सम्मानजनक बनाती है। अगर आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर लें।
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