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महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए "महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना" (Maharashtra Mukhyamantri Rozgar Nirmiti Yojana) शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि लोग अपने व्यवसाय शुरू कर सकें।
इसका लक्ष्य बेरोजगारी कम करना, उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और आर्थिक विकास को गति देना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
वित्तीय सहायता: 10 लाख तक का ऋण।
सब्सिडी: प्रोजेक्ट लागत का 15-35% तक।
प्रशिक्षण: उद्यमिता के लिए मुफ्त प्रशिक्षण।
लाभ के लिए:
महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
उम्र 18-45 वर्ष।
न्यूनतम 8वीं कक्षा पास।
लाभ इस प्रकार हैं:
लोग अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है।
आवेदन के लिए:
ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करें।
दस्तावेज जमा करें।
स्वीकृति के बाद ऋण मिलता है।
विवरण के लिए मैत्री पोर्टल देखें।
यह योजना रोजगार सृजन में मददगार है, लेकिन जागरूकता और ऋण वितरण में तेजी लाने की जरूरत है।
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