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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना: उद्यमियों के लिए लाभ

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है जो छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। यह योजना 2019 में लॉन्च हुई थी और इसका लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSMEs) को बढ़ावा देना है। इसके तहत कम ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी, और तकनीकी सहायता दी जाती है। Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

योजना के लक्ष्य:

  1. लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना।
  2. रोजगार सृजन करना।
  3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

योजना की विशेषताएं

ऋण सुविधा

5 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण 4-6% ब्याज दर पर मिलता है।

सब्सिडी

मशीनरी और उपकरण खरीद पर 20-25% सब्सिडी दी जाती है।

लागू होने वाले क्षेत्र

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है।

लाभ और प्रभावित क्षेत्र

लाभ:

  1. Udyam: छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन।
  2. Rozgar: नौकरियों का सृजन।
  3. आर्थिक विकास।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

कौन पात्र है?

पात्रता:

  1. राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  2. 18-50 साल की उम्र।
  3. उद्योग शुरू करने की योजना।

आवेदन कैसे करें?

प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  3. ऋण स्वीकृति के बाद लाभ शुरू।

जानकारी के लिए उद्योग विभाग, राजस्थान देखें।

विश्लेषण

यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने में सफल रही है, लेकिन जागरूकता और प्रक्रिया

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को सरल करने की जरूरत है।

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