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मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना: हिमाचल में किसानों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना: हिमाचल में किसानों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना क्या है?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों की सुरक्षा के लिए "मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना" (Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojana) शुरू की है। यह योजना कृषि और बागवानी विभाग द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देना है।

हिमाचल में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, और यह योजना उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इस लेख में हम इसके उद्देश्य, विशेषताओं, और लाभों को समझेंगे।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का लक्ष्य खेती और बागवानी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं जैसे मशीनरी से चोट, पेड़ से गिरना, या जहरीले कीड़ों के काटने से प्रभावित किसानों और मजदूरों को सहायता देना है। यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

योजना की विशेषताएं

विशेषताएं:

  1. मृत्यु पर सहायता: मृत्यु होने पर 3 लाख रुपये।
  2. अंग-भंग: स्थायी अक्षमता पर 50,000 से 1.5 लाख रुपये।
  3. चिकित्सा सहायता: इलाज के लिए 25,000 रुपये तक।

सहायता का विवरण

मृत्यु पर 3 लाख, पूर्ण अक्षमता पर 1.5 लाख, और आंशिक अक्षमता पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं।

योजना के लाभ

लाभ:

  1. आर्थिक सुरक्षा: दुर्घटना के बाद परिवार को सहारा।
  2. चिकित्सा मदद: इलाज का खर्च उठाने में सहायता।

पात्रता मानदंड

शर्तें:

  1. हिमाचल

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    का निवासी होना।
  2. कृषि या बागवानी में कार्यरत होना।

आवेदन प्रक्रिया

चरण:

  1. कृषि विभाग कार्यालय से फॉर्म लें।
  2. दुर्घटना प्रमाण और मेडिकल रिपोर्ट जमा करें।
  3. सत्यापन के बाद सहायता मिलती है।

विवरण के लिए हिमाचल सरकार की वेबसाइट देखें।

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